एमपी की 'लाडली बहनों' के चेहरे पर आएगी मुस्कान, खाते में आने वाली है किस्त जानें कब निकाल सकती हैं?
भोपाल. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय ने दिवंगत उमेश कुमार गांधी (पूर्व डीआईजी जेल, भोपाल) की पत्नी अर्चना गांधी और अजय कुमार गांधी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है।
शिकायत 29 मार्च को विशेष न्यायालय भोपाल में प्रस्तुत की गई, जिसने मामले का संज्ञान लिया है। इससे पहले 4 जनवरी, 2025 को ईडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिवंगत उमेश कुमार गांधी और उनके सहयोगियों की 4.68 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। यह जांच भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोकायुक्त के विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (एसपीई) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से शुरू हुई थी।
लोकायुक्त की जांच में दो आरोप पत्र दाखिल किए गए। इनमें एक पीसी अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय में और दूसरा प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में उमेश कुमार गांधी, अजय कुमार गांधी (पूर्व जेल प्रहरी, सीहोर) और अर्चना गांधी के खिलाफ 5.13 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में शामिल है।
पीएमएलए के तहत ईडी की जांच में पाया गया कि उमेश कुमार गांधी ने अपने और अपने परिवार और सहयोगियों के नाम पर काफी चल और अचल संपत्ति अर्जित की है। इनमें सागर, कटनी, सीहोर, भोपाल और इंदौर में 20 संपत्तियां, बैंक बैलेंस, आभूषण, बीमा पॉलिसियां, म्यूचुअल फंड और किसान विकास पत्र शामिल हैं, जिन्हें अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।
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